जन विश्वास बिल लागू: 5 करोड़ छोटे मुकदमों के निपटारे का रास्ता साफ

ब्यूरो, नई दिल्ली।

कारोबार और आम जनजीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया जन विश्वास विधेयक अब देश में न्यायिक व्यवस्था को भी बड़ी राहत देने वाला साबित हो सकता है। इस विधेयक के लागू होने से देशभर में लंबित करीब पांच करोड़ छोटे-मोटे मुकदमों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक के तहत 79 विभिन्न कानूनों से जुड़े लगभग 1000 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके तहत कई छोटी-छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और अब उनके लिए केवल जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने बताया कि पहले मामूली त्रुटियों को भी अपराध मान लिया जाता था, जिसके चलते बड़ी संख्या में मुकदमे अदालतों में लंबित हो गए। अब इस विधेयक के जरिए ऐसे मामलों को खत्म कर न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।सरकार अब राज्यों से भी अपील करेगी कि वे जन विश्वास विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप अपने-अपने स्तर पर इन मुकदमों को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करें। अब तक 12 राज्य इस बिल का अपना संस्करण लागू कर चुके हैं, जबकि अन्य राज्यों से भी ऐसा करने को कहा गया है।इस विधेयक के तहत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव किया गया है। उदाहरण के तौर पर, पानी के अवैध उपयोग जैसे मामलों में अब आपराधिक कार्रवाई के बजाय केवल आर्थिक दंड (पेनाल्टी) का प्रावधान होगा।भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए इसे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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