संवाददाता, भागलपुर।
वर्ष 2009 के चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गोड्डा के विधायक एवं झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए। यह मामला स्पेशल न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडेय की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।मामले के अनुसार 26 मार्च 2009 को सन्हौला प्रखंड के कृषि पदाधिकारी सह प्रभारी आदर्श आचार कोषांग गुरुदेव प्रसाद गुप्ता ने सन्हौला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के ऊपर बिना वैध अनुमति के पूजा अभिनंदन समारोह का पोस्टर लगाया गया था, जिसमें संजय प्रसाद यादव का फोटोयुक्त विज्ञापन प्रदर्शित था।सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से अधिवक्ता नारायण पाठक ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से विशेष अभियोजक सिद्धार्थ सारथी ने बहस की। बचाव पक्ष ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार सहित तीन गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, इसलिए मामले को समाप्त किया जाए।हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचक की गवाही अभी शेष है, जिसे पूरा किया जाना आवश्यक है। इस पर अदालत ने सूचक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
लम्बे समय से लंबित इस मामले में अब सुनवाई आगे बढ़ने की संभावना है। सूचक की गवाही के बाद ही कोर्ट इस मामले में अगला निर्णय लेगा।

